सोलन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम मॉड्यूल के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जिसमें 31 मार्च, 2022 या उससे पहले पंजीकृत कामगारों को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा प्रदान करने की योजना की जानकारी दी गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, और इसके अंतर्गत मुआवजे की राशि की व्यवस्था की गई है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन, अजय यादव ने इस योजना के विवरण को साझा करते हुए बताया कि यदि किसी पंजीकृत कामगार की मृत्यु हो जाती है, तो उसे दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, यदि किसी कामगार को दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता का सामना करना पड़ता है, तो उसे एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह मुआवजा केवल उन्हीं कामगारों के लिए मान्य होगा जिनका पंजीकरण 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुआ है।
अजय यादव ने यह भी बताया कि इस योजना की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2024 तक ही दी गई है, इसलिए आवेदकों को इस तारीख तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता पासबुक की प्रति, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, और परिवार रजिस्टर की नकल शामिल हैं।
आवेदक अपना आवेदन श्रम अधिकारी सोलन या बद्दी के कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-श्रम मॉड्यूल एक राष्ट्रीय डाटाबेस है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण आधार से जुड़ा हुआ है। यह देश का पहला ऐसा डाटाबेस है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगारों के लिए उपलब्ध है, और इससे उनके पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक श्रम अधिकारी सोलन के कार्यालय में हेल्प डेस्क नंबर 01792-227076 और मोबाइल नंबर 98828-35345, या श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में हेल्प डेस्क नंबर 01795-271210 और मोबाइल नंबर 94181-32734 पर संपर्क कर सकते हैं।