हल्द्वानी समाचार | मंगलपड़ाव से रोडवेज स्टेशन के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुधवार को जारी किए गए 101 दुकानदारों के सार्वजनिक नोटिस को लोक निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने दुकान मालिकों को 10 दिन का समय दिया है। इस प्रकार, 24 अगस्त से शुरू होने वाली कार्रवाई अब 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है।
बुधवार को 101 दुकानदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सड़क के मध्य से दोनों ओर 12-12 मीटर की जगह छोड़ने की बात कही गई थी। 15 दुकानदारों के पास दस्तावेज होने के कारण उन्हें प्रतिकर दिया जाएगा। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी संयुक्त नोटिस में कहा गया था कि अगर 23 अगस्त तक खुद कब्जा नहीं हटाया गया, तो पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी और उसका खर्च भी वसूला जाएगा। फिलहाल, इस नोटिस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।